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हाईकोर्ट ने KNH से गायनी OPD शिफ्टिंग पर लगाई रोक

➤ हिमाचल हाईकोर्ट ने KNH से गायनी OPD शिफ्टिंग पर लगाई अंतरिम रोक
➤ राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा विस्तृत जवाब
➤ महिला समिति, डॉक्टरों और विपक्ष ने फैसले का किया था विरोध


शिमला: Himachal Pradesh High Court ने कमला नेहरू अस्पताल (KNH) से गायनी OPD को IGMC शिफ्ट करने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सचिव फालमा चौहान द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पारित किए।

कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।

जनवादी महिला समिति के साथ-साथ Bharatiya Janata Party और Communist Party of India (Marxist) भी गायनी OPD को शिफ्ट करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। वहीं, डॉक्टरों ने भी इंडियन मेडिकल काउंसिल के नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि गायनी और प्रसूति विभाग को अलग-अलग संचालित करना चिकित्सा दृष्टि से उचित नहीं है।

इस फैसले के खिलाफ महिला समिति ने KNH और Indira Gandhi Medical College and Hospital के बाहर प्रदर्शन भी किए थे। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर फैसले पर रोक लगाने की मांग भी उठाई थी।

राज्य सरकार का तर्क था कि IGMC में महिलाओं को बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार ने कहा था कि यहां रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को फायदा होगा।

बता दें कि कमला नेहरू अस्पताल शिमला का 102 साल पुराना महिला एवं शिशु अस्पताल है। सरकार ने 1 मई से यहां से गायनी OPD को IGMC शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद से महिला मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और इस फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया था।